
टिहरी
सभी के लिए समान न्याय के संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति करता है विधिक सेवा प्राधिकरण: त्रिपाठी
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-क में वर्णित समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए ही विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ है। इस प्राधिकरण के माध्यम से गरीब, वंचित, असहाय, महिला, वृद्ध जन आदि श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह बाते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के सचिव श्री आलोक राम त्रिपाठी ने दिनांक 27.11.2024 को उपतहसील पावकी देवी टिहरी गढ़वाल के दूरदराज क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज गूलर दोगी, टिहरी गढ़वाल में अयोजित विधिक जागरूकता शिविर में कही। श्री त्रिपाठी ने इसके अतिरिक्त बच्चों को पॉक्सो कानून, बाल अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम साइबर अपराध, किशोर न्याय अधिनियम, अधिनियम, आदि विषयों पर कानूनी जानकारी दी गई। इस अवसर पर सभी को बाल विवाह रोकने हेतु शपथ भी दिलाई गई।
प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मियां द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रभारी तहसीलदार पावकी देवी श्री प्रदीप कण्डारी द्वारा भी भारतीय संविधान के उद्देशिका में वर्णित सिद्धांतों की चर्चा की गई।
इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य, अभिभावक संघ के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी, एस.एम.सी. की अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र सुशील चन्द्र रयाल, दूरदराज गॉव से आयी जनमानस, विद्यालय के समस्त शिक्षक- शिक्षिकाये, कर्मचारी गण व विद्यालय के समस्त छात्र/ छात्राएं उपस्थित रहे।