जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी के तत्वाधान में 9 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत किया जायेगा आयोजित

सू.वि.टिहरी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के तत्वाधान में दिनांक 09 सितम्बर, 2023 को जनपद टिहरी गढ़वाल के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जायेगा।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन में दिनांक 09 सितम्बर, 2023 को जनपद के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जायेगा। प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के वादों यथा फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, दीवानी वाद, राजस्व संबंधित वाद, विद्युत एवं जलकर के मामले, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, भूमि अर्जन के मामले, वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान एवं अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में निरस्तारित करवाना चाहते है वह दिनांक 09 सितम्बर, 2023 तक किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं।

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