उत्तराखंड–नई पाबंदियों के साथ कोरोना की नई गाइडलाइन हुई जारी।

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। कोरोना की रफ्तार कई गुना तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने कोरोना रोकथाम को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पाबंदिया बढ़ाते हुए कोरोना की नई गाइड लाइन जारी की है। सरकार ने जिम ,शॉपिंग, मॉल ,सिनेमा हॉल, स्पा सलून ,मनोरंजन पार्क, थिएटर ऑडिटोरियम सभी में 50 फिसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं स्विमिंग पूल और वॉटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।

होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबों में केवल 50 फिसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति, होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोविड-19 वैक्सीन कि दोनों डोज नहीं होने पर 72 घंटे पहले की कोविड-नेगेटिव रिपोर्ट के अनुसार ही उत्तराखंड में आने की अनुमति होगी। राजनीतिक रैलियों और धरना-प्रदर्शनों पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी है। साथ ही नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा।

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