
रेप कर मासूम की नृशंस हत्या करने वाले को मृत्युदंड दिलाने वाली कर्मठ आईपीएस अधिकारी डॉ. विशाखा अशोक भदाणे को मिलेगा गृह मंत्रालय, भारत सरकार का मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवॉर्ड|
हरिद्वार के ऋषिकुल मोहल्ले में 20 दिसंबर 2020 को एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण के बाद जहां पूरा प्रदेश सन्न रह गया था, वही रेप कर मासूम की हत्या करने वाले आरोपी की शिनाख्त कर उसे सजा दिलाने की जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारी डॉ विशाखा अशोक को दी गई थी। डॉ विशाखा ने इस इन्वेस्टिगेशन को दिन-रात देकर पूरा किया जिसके बाद उन्होंने दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी कि न सिर्फ शिनाख्त की बल्कि उसे मृत्युदंड दिलाने में भी कर्मठ भागीदारी निभाई।
वहीं अब इस इन्वेस्टिगेशन के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डॉक्टर विशाखा अशोक को उत्कृष्ट विवेचना के जाने के लिए ‘अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृहमंत्री पदक’ से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है।
20 दिसंबर 2020 को हरिद्वार के ऋषिकुल मोहल्ले में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उस प्रकरण की विवेचना कर रही सहायक पुलिस अधीक्षक नगर, हरिद्वार के पद पर तैनात डॉ विशाखा अशोक ने इस अभियोग से संबंधित मुख्य अभियुक्त रामतीर्थ को उसी दिन तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। और अभियुक्त के घर की दूसरी मंजिल से लापता बच्ची का शव भी बरामद किया था पूछताछ में उसके द्वारा कबूला गया कि उसने राजीव के साथ मिलकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी।
डॉ. विशाखा अशोक भदाणे द्वारा एकत्र किये गये साक्ष्यों एवं समय पर प्रस्तुत किये गये गवाहों के अधार पर माननीय न्यायालय के विशेष न्यायाधीश, पोक्सो जिला हरिद्वार ने आरोपी रामतीरथ को 363/366ए/376(ए)(बी)/377/302/201 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड एवं अर्थदंड से दंडित किया तथा अभियुक्त राजीव कुमार को साक्ष्य छिपाने के मामले में 05 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया।