उत्तराखंड:- शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति का ड्राफ्ट, कम नंबर वाले शिक्षकों को साढ़े 11 साल देनी होगी पहाड़ों पर सेवा

उत्तराखंड

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति तैयार हो गई। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने 16 पेज की नई तबादला नीति का ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया है। अब इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। 150 अंकों में सर्वाधिक अंक पाने वाले शिक्षक का दुर्गम से सुगम में तबादला होगा। सबसे कम अंक वाले शिक्षक को दुर्गम में जाना होगा।पहाड़ के दुर्गम स्कूलों में 11 साल छह महीने सेवाएं देने के बाद शिक्षक सुगम क्षेत्र में तबादले का पात्र हो जाएगा। शिक्षक की अधिकतम सेवा अवधि 35 साल मानते हुए हर जोन में दो से पांच वर्ष सेवा अनिवार्य की गई है।पर्वतीय जोन में एक साल की अवधि को दो साल, पौने दो साल, डेढ़ साल और सवा साल के समान माना जाएगा। इससे शिक्षक साढ़े 11 साल में तबादले का पात्र हो जाएगा। पहले यह अवधि 23 साल थी। मैदानी क्षेत्र में हर शिक्षक को अधिकतम 12 साल ही रहना होगा।

किन्हें मिलेगी रियायत
उम्रदराज शिक्षकों को राहत 31 मार्च को 55 साल या अधिक आयु के शिक्षक इस नीति के दायरे में नहीं आएंगे। अटल स्कूल, डायट, एससीईआरटी, सीमेट, निदेशालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले इसी नीति से किए जाएंगे। नीति में राज्य को आठ जोन में बांटा गया है। तबादला प्रक्रिया एक जनवरी से शुरू होगी और 31 मार्च तक तबादला आदेश जारी होंगे।

आयु के लिए सबसे ज्यादा 60 अंक
तबादले के लिए नीति में 150 अंक तय किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 60 अंक उम्र के लिए हैं। इसके बाद माध्यमिक शिक्षकों के बोर्ड परीक्षा के प्रदर्शन, व्यायाम शिक्षक के लिए छात्रों के जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन, बेसिक शिक्षकों को छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए 20-20 अंकों में से अंक दिए जाएंगे।

महिला और अविवाहित पुरुष को मिलेगी छूट
40 साल से अधिक आयु की अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को 10 अंक दिए जाएंगे। 50 साल से अधिक आयु के पुरुष शिक्षक को भी 10 अंक मिलेंगे। सेना, पैरामिलिट्री फोर्स में प्रदेश से बाहर तैनात या पति या पत्नी, राज्य सरकार के विभाग, निगम आदि में कार्यरत दंपति को भी 10 अंक का वेटेज मिलेगा। शिक्षा विभाग में कार्यरत पति-पत्नी को 20 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। यह सुविधा केवल एक बार ही मिलेगी।

दिव्यांग शिक्षक को 20 अंक का वेटेज
तबादला नीति में दिव्यांग शिक्षक को अधिकतम 20 अंक का वेटेज मिलेगा। अंक उसकी दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार होंगे। इसी प्रकार दिव्यांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के अभिभावक शिक्षक को 10 अंक का अतिरिक्त वेटेज मिलेगा।

कब होगी शुरुआत
विभिन्न श्रेणियों में 150 अंक रखे गए हैं, सर्वाधिक अंक वाले को पहले मिलेगा मौका। जनवरी से शुरू होगी तबादला प्रक्रिया, 31 मार्च तक तबादलों के आदेश जारी होंगे|

शिक्षा महानिदेशक ने क्या कहा
शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि,जोन का निर्धारण डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। सर्वसम्मत रूप देने के लिए इसमें शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की व्यवस्था की गई है। तबादला नीति का ड्राफ्ट शासन को भेज दिया गया है।

Epostlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *