
टिहरी
अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल रामजी शरण शर्मा द्वारा आज अपने कार्यालय कक्ष में जिलाध्यक्ष उ.च.व.रा.कर्मचारी महासंघ टिहरी गढ़वाल त्रिलोक सिंह नेगी का स्थानान्तरण प्रकरण के निस्तारण को लेकर सुनवाई की गई। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉ. सौरभ गहरवार द्वारा इस प्रकरण के निस्तारण को लेकर तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष उ.च.व.रा.कर्मचारी महासंघ टिहरी गढ़वाल त्रिलोक सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि वे वर्ष 2018 से 2022 तक जिलाध्यक्ष के पद बने हैं और आगे भी उन्हें स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार लाभ दिया जाना चाहिए। अपर जिलाधिकारी एवं समिति के सदस्यों के द्वारा श्री त्रिलोक सिंह नेगी के बयान सुनने एवं स्थानान्तरण अधिनियम 2017 का अध्ययन करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री त्रिलोक सिंह नेगी दो वर्षो से भी अधिक समय से जिलाध्यक्ष के पद पर बने हैं, स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार उन्हें वर्ष 2020 तक छूट का लाभ दिया जा सकता है, इसके पश्चात् इनका अधिकार समाप्त हो जाता है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि श्री नेगी का स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार नियमसंगत है।
इस दौरान उपजिलाधिकारी टिहरी अपूर्वा सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी नमिता सिंह आदि उपस्थित रहे।