टिहरी:- जिला मजिस्ट्रेट ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु एक पक्ष भीतर जाँच आख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के आदेश दिये

टिहरी 

दिनांक 27 सितम्बर 2022, को समय लगभग 12ः00 बजे रात्रि को वाहन संख्या- न्ज्ञ09ज्।0043 जगदीगाड़ से कोठार बारात वापिस आने पर वाहन चालक के द्वारा वाहन को साइड लगाते समय वाहन अनियंत्रित होकर 60 मी. नीचे खाई में गिर गया जिसमें 06 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से 05 व्यक्ति घायल हुए है जिसकी मजिस्ट्रीयल जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल डॉ. सौरभ गहरवार द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट कीर्तिनगर को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट कीर्तिनगर को जाँच अधिकारी नामित करते हुए एक पक्ष भीतर मजिस्ट्रीयल जॉच कर जाँच आख्या अनिवार्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय टिहरी गढ़वाल को प्रस्तुत करने के आदेश दिये। मजिस्ट्रीयल जांच बिन्दुओं में दुर्घटना की तिथि/समय व मोटर मार्ग, दुर्घटनाग्रस्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, जिससे वाहन आच्छादित है, परमिट संख्या तथा उसकी वैधता जिससे वाहन आच्छादित है, यात्रीकर/यात्री राहत अधिभार कहां तक एवं कब तक जमा है, दुर्घटना में मृत एवं घायल यात्रियों/अन्य व्यक्तियों के नाम व पता, मृत यात्रियों/अन्य व्यक्तियों के आश्रितों के नाम एवं पता, शासनादेशानुसार गम्भीर घायल/घायलों का पृथक-पृथक विवरण पुष्टि प्रमाण सहित (चिकित्सा प्रमाणा सहित), दुर्घटनाग्रस्त वाहन का तुरन्त मौके पर संभाग/उप संभाग के वरिष्ट अधिकारी की देख-रेख में तकनीकी परीक्षण, दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट विवरण जैसे चालक का नशे में होना, असावधानी, वाहन में यांत्रिक खराबी, तेज रफ्तार मौसम की खराबी सड़क की स्थिति आदि, वाहन चालक के लाईसेन्स के विषय में स्पष्ट विवरण/टिप्पणी, उत्तराखण्ड शासन के परिवहन विभाग की अधिसूचना सं०-253/नौ/ 323-06-07 दिनांक 30.4.2007 में वर्णित शासनादेशानुसार व समय-समय पर प्राप्त वाहन दुर्घटना सम्बन्धी आदेशों/निर्देशों के अनुसार स्पष्ट आख्या, इस प्रकार की दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु सुझाव शामिल हैं।

 

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