टिहरी: चरस तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रूपये अर्थदंड लगाने के अदालत ने जारी किये आदेश

टिहरी

टिहरी जिले की विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने चरस तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रूपये अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किये हैं। तस्कर उत्तरकाशी से चरस खरीदकर हरियाणा में बेचने के लिये ले जा रहा था।शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि 14 सितंबर 2019 को लंबगांव थाना पुलिस नियमित चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कौडार के पास उत्तरकाशी से आ रही बस से एक व्यक्ति उतर कर पैदल ही कौडार की तरफ जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने कौडार के पास एक संदिग्ध को चेकिंग के लिये रोका। उक्त व्यक्ति मनोज 40 पुत्र राजकुमार निवासी भावर, थाना बरोदा, जिला सोनीपत हरियाणा के पास से 1300 ग्राम चरस बरामद की गई। उक्त व्यक्ति उत्तरकाशी से चरस खरीदकर हरियाणा में बेचने के लिये ले जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने मनोज के खिलाफ लंबगांव थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने चरस तस्कर मनोज को दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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