टिहरी:
‘विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस’ पर विधिक शिविर, बुजुर्गों को भरण-पोषण अधिनियम की दी जानकारी
NALSA की ‘जाग्रति योजना 2025’ के तहत भिलंगना के मोलनो गांव में हुआ आयोजन, NALSA हेल्पलाइन 15100 की दी गई जानकारी
माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा आज “विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस” के अवसर पर ग्राम मोलनो, पौखाल, विकासखण्ड भिलंगना में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नितिन शर्मा के दिशा-निर्देश और सचिव श्री दयाराम के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक दुर्व्यवहार को रोकना और समाज में उनके सम्मान व सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता बढ़ाना था।
बदलती जीवनशैली बनी चुनौती: सचिव दयाराम
शिविर को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दयाराम ने कहा कि उम्र का ढलना जीवन का स्वाभाविक नियम है, लेकिन एकल परिवारों का बढ़ता चलन और तकनीकी विकास ने बुजुर्गों के सामने अभूतपूर्व चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि आज वरिष्ठ नागरिक न केवल अकेलेपन और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, बल्कि कई बार अपनों के बीच ही उपेक्षा, दुर्व्यवहार और आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं.
श्री दयाराम ने बताया कि इसी समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA की ‘जाग्रति योजना, 2025’ के तहत जून 2026 में देशभर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य केवल अधिकारों की जानकारी देना नहीं, बल्कि समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना फिर से स्थापित करना है।
उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007’ के तहत मिलने वाले अधिकारों और संपत्ति सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।
युवाओं से सदव्यवहार की अपील
डिप्टी लीगल ऐड डिफेन्स काउंसल श्रीमती बीना सजवाण ने युवाओं से बुजुर्गों के साथ सदव्यवहार रखने और वरिष्ठ नागरिकों से युवा पीढ़ी के साथ समन्वय स्थापित करने की अपील की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मियां ने संस्था की कार्यप्रणाली बताते हुए निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए NALSA टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।
