देहरादून: प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर नाबालिग छात्र से कुकर्म का आरोप, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार

देहरादून:

प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर नाबालिग छात्र से कुकर्म का आरोप, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार

8 साल की जान पहचान का उठाया फायदा, बच्चे को घर पर रखकर की दरिंदगी। कोर्ट ने भेजा जेल।

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल को 15 वर्षीय छात्र से कुकर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5एफ, 6, 7 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

क्या है मामला:
पीड़ित छात्र के परिजनों ने 20 जुलाई को प्रेमनगर थाने में शिकायत दी थी। परिजनों के मुताबिक वे आरोपी प्रिंसिपल को पिछले 8 साल से जानते थे। एडमिशन के समय माता पिता बच्चे को हॉस्टल में रखना चाहते थे, लेकिन प्रिंसिपल ने भरोसा दिलाकर बच्चे को अपने पास रखने की बात कही।

आरोप है कि 28 जून की रात खाना खाने के बाद जब बच्चा सोने जा रहा था तो प्रिंसिपल ने उसे रोक लिया और अपने साथ सुलाया। रात में आरोपी ने बच्चे के साथ कुकर्म किया। घटना के बाद से बच्चा डरा सहमा और गुमसुम रहने लगा। माता पिता के बार बार पूछने पर छात्र ने पूरी घटना बताई।

पुलिस कार्रवाई:
थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि शिकायत मिलते ही मामले को गंभीरता से लिया गया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से यौन अपराध गैर जमानती अपराध है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है।