टिहरी
टिहरी में सुरक्षित बचपन अभियान: ऑल सेंट स्कूल में बच्चों को बताया पॉक्सो एक्ट और हेल्पलाइन नंबर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देश पर और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल श्री नितिन शर्मा की अध्यक्षता में सचिव श्री दयाराम द्वारा यह शिविर मंगलवार को ऑल सेंट कॉन्वेंट स्कूल टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया गया। यह अभियान 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक जनपद के विभिन्न विद्यालयों में चलाया जा रहा है।
शिविर में जनपद न्यायाधीश श्री नितिन शर्मा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे बच्चों की बातों को गंभीरता से सुनें और उन्हें ऐसा सुरक्षित माहौल दें, जहां वे बिना डर के अपनी समस्या बता सकें। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देना परिवार, विद्यालय और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
सचिव श्री दयाराम ने विद्यार्थियों को आपात स्थिति में मदद के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और निशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के शोषण या ऑनलाइन उत्पीड़न पर बिना डर के शिकायत करनी चाहिए।
इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी ज्योति पटवाल ने साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर जानकारी दी। विद्यार्थियों ने जनपद न्यायाधीश से कई सवाल भी पूछे जिनका उन्होंने विस्तार से जवाब दिया।
कार्यक्रम में रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर मौजूद रहे।
