टिहरी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक ‘‘सुरक्षित बचपन अभियान’’ के अंतर्गत जनपद के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में वृहद जन जागरुकता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, श्री नितिन शर्मा जी के निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 30-10-2026 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल श्रीमती रिंकी साहनी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल श्री दयाराम के तत्वावधान में न्यू टिहरी इंटरनेशनल स्कूल, पैन्यूला, टिहरी गढ़वाल में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालय में ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल श्रीमती रिंकी साहनी द्वारा शिविर में विद्यार्थियों को बच्चों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। विद्यार्थियों को Good Touch एवं Bad Touch के बीच अंतर समझाते हुए अपने शरीर की सुरक्षा, किसी भी अनुचित व्यवहार का विरोध करने तथा ऐसी घटना होने पर बिना किसी भय या संकोच के अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया।
इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध कानून, बाल तस्करी एवं बाल शोषण तथा साइबर सुरक्षा के संबंध में भी जागरूक किया गया। उन्हें सोशल मीडिया एवं इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने, अनजान व्यक्तियों से सावधान रहने तथा अपनी व्यक्तिगत जानकारी एवं फोटो किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करने की सलाह दी गई।
इस अवसर पर सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल बताया गया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण में जीवन जीने का अधिकार है। बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण एवं अपराध को छिपाने के बजाय उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना आवश्यक है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, आपातकालीन सहायता नंबर 112 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 की जानकारी भी दी गई।
स्थाई लोक अदालत के वरिष्ठ सदस्य श्री खेमराज सेमवाल द्वारा विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग एवं ऑनलाइन धमकी, ब्लैकमेलिंग एवं साइबर बुलिंग से बचाव के बारे में कानूनी जानकारी दी गयी।
कार्यक्रम के सफल संचालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मियां, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती ज्योति पटवाल, न्यू टिहरी इंटरनेशनल स्कूल, पैन्यूला, टिहरी गढ़वाल के प्रधानाचार्य श्री प्रवीन भट्ट, समस्त विद्वान शिक्षकगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के पराविधिक स्वयं सेवी श्रीमती सुनीता पंवार, श्रीमती मीना उपस्थित रहे, पराविधिक स्वयं सेवियों द्वारा छात्र छात्राओं को ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के पम्पलेट वितरित कर प्रचार प्रसार किया गया।
