राजनैतिक दलों के साथ बैठक, चुनाव के लिए दी गई आवश्यक जानकारी।


टिहरी। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सफल संचालन के दृष्टिगत आज उप जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल रामजी शरण शर्मा की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के दैनिक रजिस्टर, कैश रजिस्टर एवं बैंक रजिस्टर का रख-रखाव आदि के संबंध में जानकारी दी गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कि सभी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी एक अलग से फ्रेस एकाउन्ट खोल लें। कहा कि ई-चालान के माध्यम से भी नामांकन धनराशि जमा कर सकते हैं।
वरिष्ठ कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण नमिता सिंह ने व्यय प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आरओ, एफएसटी, वीवीटी, एकाउटिंग आदि टीमों के साथ ही एमसीएमसी, कन्ट्रोल रूम आदि के निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा चैक लिस्ट तैयार कर लें। कहा कि नामांकन की तिथि से औपचारिक रूप से सक्रिय हो जायें। साथ ही कानूनी या गैरकानूनी बातों को जानने के लिए फिल्ड में जाकर भी मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट तैयार कर लें। कहा कि नामांकन की तिथि से अभ्यर्थियों के खर्चे का सही लेखा-जोखा रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि नियम समय और नियत रीति से चुनाव व्यय प्रस्तुत नहीें करने पर चुनाव आयोग आयोग्य घोषित कर सकता है। उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि किसी भी राजनैतिक प्रवृत्ति के विज्ञापन को प्रसारित करने से पूर्व उसका जनपद स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) से प्रमाणीकरण आवश्यक करवा लें। कहा कि किसी भी प्रचार सामाग्री यथा पोस्टर, बैनर, पम्मलेट, हेण्डबिल आदि पर पिं्रटर एवं प्रकाशक का नाम व पता आवश्य होना चाहिए। कहा कि यदि वाहन की अनुमति ली जाती हैै और दो दिन तक उपयोग में नहींे लाया जाता है, तो उसको आरओ को सूचित कर कैंसिल करवा सकते हैं। कहा कि एकाउटिंग टीम के शैडो रजिस्टर और राजनैतिक दलों के दैनिक रजिस्टर का मिलान एक जैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब 48 घंटे के अन्दर देना होगा, सारविवरणी और शपथ पत्र मे प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए। कहा कि कोई खर्चा कर रहे हैं, उसका बिल वाउचर होना चाहिए और यदि नहीं है तो उसका कारण लिखना होगा। जिस दिन प्राप्ति या अदायगी नही की गई, उस तारीख को भी शून्य लिखा जाना आवश्यक है। निर्वाचन व्यय रजिस्टर नहीं रखने पर आरओ नोटिस जारी करेगा। उन्होंने निर्वाचन व्यय प्रकार, निर्वाचन व्ययों के दैनिक लेखे के रजिस्टर, कैश तथा बैंक रजिस्टर भरने की प्रकिया, व्यय खर्च सीमा, व्यय लेखा दाखिल करना आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में जनपद के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के व्यय प्रभारी फकीर चन्द्र शर्मा, विमलेश्वर प्रसाद पैन्यूल, सुरेन्द्र कोहली, साहब सिंह, जयबीर सिंह राणा, रविन्द्र रतन भूषण सहित राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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