
उत्तराखंड
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस, एमडी, एमएस, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स में दाखिलों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नीट पीजी और नीट यूजी काउंसिलिंग से यह लाभ हटाया गया था लेकिन अब शासन ने विधिक राय लेने के बाद इसे बहाल कर दिया है।हर साल मेडिकल कॉलेजों के दाखिलों में उत्तराखंड महिलाओं को अलग से क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलता था। इस साल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश रद्द कर दिया था। इस वजह से सभी भर्तियों और नीट पीजी व नीट यूजी काउंसिलिंग से भी हटा दिया गया था। संयुक्त सचिव अरविंद सिंह पांगती की ओर से निदेशक चिकित्सा शिक्षा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शासन स्तर पर न्याय विभाग से हाईकोर्ट का रोजगार के संबंध में आदेश आया था। लेकिन नीट पीजी, नीट यूजी की काउंसिलिंग रोजगार के बजाय एडमिशन से संबंधित है।
आरक्षण के बाद एमबीबीएस में मिलेंगे यह सीटें
कॉलेज का नाम- राज्य की सीटें- महिला सीटें
राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी- 104- 31
राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर- 126- 36
दून मेडिकल कॉलेज देहरादून- 126- 36
अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा- 85- 23
एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज देहरादून- 75- 22
हिमालयन मेडिकल कॉलेज जौलीग्रांट- 75- 22
सुभारती मेडिकल कॉलेज देहरादून- 75- 22