उत्तराखंड की भराड़ीसैंण विधानसभा में प्रदेश सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने से कर दिया इनकार

उत्तराखंड

उत्तराखंड की भराड़ीसैंण विधानसभा में प्रदेश सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 2005 में केंद्र सरकार के नियमों की समानता के हिसाब से इस योजना को राज्य में लागू किया है। विपक्ष ने नियम 58 में राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग उठाई थी।अल्मोड़ा के कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में 86,842 कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में हैं, लेकिन उन्हें यह लाभ नहीं मिल रहा है। वे अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने नई पेंशन योजना के तहत कार्यरत रहे एक प्रवक्ता की नजीर सदन में दी।कहा कि वह 80 हजार रुपये वेतन ले रहे थे। लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी पेंशन मात्र 3676 रुपये प्रतिमाह लगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार में नई पेंशन योजना लागू नहीं है। राजस्थान, पंजाब और हिमाचल की सिंगल इंजन की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार इसे क्यों नहीं लागू कर रही है।

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