उत्तराखंड में विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली बिल में वृद्धि को दी हरी झंडी,1 अप्रैल से लागू होगा सरचार्ज

उत्तराखंड

उत्तराखंड में बिजली दर में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया है। एक अप्रैल से बढ़ी हुई बिजली दर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर लागू कर दिया जाएगा। विभिन्न वर्गों के बिजली बिल पर सरचार्ज वसूलने का फैसला लिया गया है। सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग की ओर से मंजूरी दे दी गई है। आम जनता के साथ उद्योग, कॉमर्शियल और अन्य वर्गों में बिजली बिल में सरचार्ज की वसूली होगी। 100 यूनिट तक बिजली बिल पर उपभोक्ताओं को 5 पैसे, 101 से 200 यूनिट तक 20 पैसे, 201 यूनिट से 400 यूनिट तक 30 पैसे, 400 यूनिट से अधिक पर 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा।विद्युत विनियामक आयोग की ओर से सरचार्ज की वसूली को मंजूरी दी गई है। दरअसल, प्रदेश सरकार को महंगी बिजली खरीद का बोझ झेलना पड़ रहा है। सरकार पर 1355 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसको लेकर बिजली बिल में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। आयोग में इसको लेकर काफी लंबी सुनवाई चली। प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद 379 करोड़ रुपए सरचार्ज वसूलने की मंजूरी दी।

बचे 976 करोड़ की भरपाई अगले साल के खर्चे से होगी। सरचार्ज के रूप में ये वसूली आम जनता से एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच के बिजली बिलों से होगी। बीपीएल परिवार और बर्फवारी से प्रभावित रहने वाले इलाके के बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज से राहत मिली है। अन्य सभी श्रेणियों में सरचार्ज बढ़ाया गया है।घरेलू के साथ व्यवसायिक और औद्योगिक बिजली कनेक्शन धारकों पर भी सरचार्ज बढ़ाया गया है। गैर घरेलू श्रेणी के चार किलोवॉट तक के बिजली उपभोक्ताओं पर 30 पैसे का सरचार्ज प्रति यूनिट लगाया गया है। वहीं, 25 किलोवॉट और इससे अधिक क्षमता वाले कनेक्शन और एलटी एवं एचटी उद्योगों पर 62 पैसे यूनिट तक का भार बढ़ाया गया है।होर्डिंग विज्ञापन पर 86 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज लगाया गया है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि बाजार से महंगी बिजली खरीद कर यूजर्स को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। आयोग ने इस मामले में केवल 379 करोड़ रुपए सरचार्ज वसूलने को ही मंजूरी दी है।

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