टिहरी: नए अपराधिक कानूनों के सम्बन्ध में जनपद टिहरी के समस्त थाना क्षेत्रों में रैली निकालकर फैलाई गई जागरूकता

टिहरी

आज दिनांक 01-07-24 से सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू होने वाले नए अपराधिक कानूनों (BNS) (BNSS) (BSA) के सम्बन्ध में जनपद टिहरी के समस्त थाना क्षेत्रों में रैली निकालकर फैलाई गई जागरूकता

1- भारतीय न्याय संहिता-2023,
2- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 तथा
3- भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के संबंध में जनपद टिहरी गढ़वाल में *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत सिंह के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी टिहरी के निर्देशन में आज दिनांक 01-07-2024 को जनपद टिहरी गढ़वाल के समस्त थाना क्षेत्रों में सम्मानित व्यक्तियों, व्यापारियों, ग्राम प्रहरीयो ,सीएलजी मेंबर,ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, महिलाओं* की गोष्ठी आयोजित की गई तथा उन्हें आज से लागू होने वाले उपरोक्त तीनों कानूनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। गोष्ठी के माध्यम से बताया गया कि *यह कानून 1860 मे अंग्रेजो द्वारा बनाए गए कानून के स्थान पर भारत सरकार द्वारा नया कानून बनाया गया है, जिसमे दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है,* पीड़ित को समय पर न्याय दिलाने का प्रावधान है और नए कानून में न्याय करते समय प्रौद्योगिकी का भी समायोजन किया गया है। पीड़ित व साक्षी के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है तथा नए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। तथा कानून को जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बनाया गया है।
आयोजित कर उन्हें आज से लागू होने वाले उपरोक्त तीनों कानूनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई एवं उन्हें बताया गया कि यह नए कानून *की *प्राथमिकता दंड की बजाय न्याय देना* है।
उक्त कार्यक्रम में जनपदों के सभी सम्मानित व्यक्तियों, व्यापारियों, ग्राम प्रहरी, सीएलजी मेंबर, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, महिलाएं, एवं पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी गणों ने प्रतिभाग किया। सभी महानुभावो को भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की एवं नए कानून के संबंध में क्षेत्र में *पंपलेट वितरण* करते हुए प्रचार प्रसार किया गया ।

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