जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए प्रशासन को आदेश, कोलेट्रल डैमेज पॉलिसी के तहत क्षतिपूर्ति के निर्देश।

टिहरी। टिहरी के चम्बा से चिन्यालीसौड़ तक बनी हुई ऑल वेदर रोड से हुये परिसम्पतियों के नुकसान की क्षतिपूर्ति समपार्श्विक क्षति नीति के तहत किया जायेगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह विष्ट की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिये हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में जिन मामलों को उठाया गया है और यदि सड़क निर्माण के कारण अधिग्रहित भूमि के अलावा अन्य नुकसान हुआ है, तो संयुक्त निरीक्षण कराकर कोलेट्रल डेमेज पॉलिसी के तहत नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाय। नई टिहरी मे आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जोत सिंह विष्ट ने कहा कि इस सड़क के कारण अधिग्रहित भूमि के आलावा लोगों के रास्तों ,खेतों और पेयजल स्रोतों का नुकसान हुआ है, लेकिन बार बार जिला प्रशासन और राज्य सरकार से क्षतिपूर्ति के लिये मांग करने पर भी कोई कार्यवाही नही की गई। प्रशासन की अनदेखी और जनता की दिक्कतों को देखते उन्हे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी, जिसकी पहली ही सुनवाई में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को मामलों को निपटाने के आदेश दिये हैं। उन्होने कहा कि यदि अब भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती है तो इसे फिर से कोर्ट के संज्ञान में लाया जायेगा।

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