उत्तराखंड में भी ओमिक्रोन को लेकर दिशा-निर्देश जारी। महामारी अधिनियम के तहत दंड का भी प्रावधान।

देहरादून । देश में कोरोनावायरस के बाद ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गत 21 दिसम्बर, 2021 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 738/USDMA / 792 (2020). दिनांक 30 नवम्बर, 2021 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं।

1.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक
21 दिसम्बर, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया
जायेगा।
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा।

3. देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी सॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
4. कोविड-19 के New Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।

5. राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
 
सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के
साथ दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

6. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा:

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर में बाहर जाने की सलाह दी जाती है –

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति Persons with co-morbidities

गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

7. दंड के प्रावधान:

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60). महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने कष्ट करें। उपर्युक्त आदेश दिनांक 25 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे

Epostlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *