राज्य की सभी अदालतों को सोमवार से विधिवत खोलने के आदेश। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा।

नैनीताल। किसी भी तरह से अदालतों से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। सोमवार से राज्य की अदालतों में न्यायिक काम-काज शुरू हो जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोविड की नई गाइडलाइंस के अनुसार सोमवार से उत्तराखंड की सभी छोटी-बड़ी अदालतों को विधिवत रूप से खोलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट से जारी सूचना के बाद सोमवार से प्रदेश में अदालतें खुलने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अपने आदेशों में कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। किसी भी सूरत में नियमों की अवहेलना न हो, इस बात का भी सभी ख्याल रखा जाए। अब सोमवार से कचहरी में सभी कामकाज पूर्व की भांति सामान्य ढंग से गति से संचालित हो सकेंगे। इस फैसले से उन वादकारियों वह वकीलों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपने मुकदमे लंबित होने से परेशान थे।

Epostlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *