9 मई को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सू. वि. टिहरी

सू. वि. टिहरी

9 मई को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

दिनांक 09 मई, 2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसके क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल में भी उक्त तिथि को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा ।

जिसमें प्री-लिटिंगेशन (ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुये हैं) एवं न्यायालयों में लम्बित वादों का निस्तारण किया जायेगा। जिसमें फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक / कुटुम्ब न्यायालय के मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, भूमि अर्जन के मामले. दीवानी वाद, राजस्व और अन्य सहायक मामले, चेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित भामले, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले,
धन वसूली से सम्बन्धित मागले, आईपीआर मामले/उपभोक्ता मामले/किसी अर्थ-न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष अन्य-मामले लंबित, मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात चालान, अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके का निस्तारण किया जायेगा।

सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा के पत्र द्वारा सर्वसाधारण से अनुरोध किया है कि, जो भी व्यक्ति अपने वादों / मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं, वे सम्बन्धित न्यायालय में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 08 मई, 2026 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने वादों को नियत करवाकरं, इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं ।