व्यावसायिक जमीन को आवासीय दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी बचाने पर ₹8.84 लाख का जुर्माना

टिहरी:

व्यावसायिक जमीन को आवासीय दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी बचाने पर ₹8.84 लाख का जुर्माना

ऋषिकेश के 6 लोगों पर कार्रवाई, अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने स्टाम्प अपवंचन के 6 मामले निपटाए

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्टाम्प शुल्क की चोरी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी के न्यायालय ने व्यावसायिक भूमि को आवासीय दिखाकर रजिस्ट्री कराने के 6 मामलों में कुल ₹8,84,680 की शास्ति लगाई है।

क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार ऋषिकेश निवासी 6 लोगों ने अपनी व्यावसायिक भूमि को रजिस्ट्री के दौरान आवासीय प्रयोजन की बताकर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कम किया। जांच में सामने आया कि इन लोगों ने संपत्ति के वास्तविक स्वरूप और भूमि के उपयोग की गलत जानकारी देकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया।

कोर्ट ने क्या किया
एडीएम न्यायालय में लंबित स्टाम्प वादों की सुनवाई के दौरान इन 6 मामलों का निस्तारण किया गया। कोर्ट ने केवल स्टाम्प शुल्क ही नहीं वसूला, बल्कि अर्थदण्ड के साथ ही विलेख निष्पादन की तिथि से निर्णय की तिथि तक 1.5% प्रतिमाह की दर से शास्ति भी लगाई।

इस तरह सभी 6 मामलों में मिलाकर ₹8,84,680 यानी आठ लाख चौरासी हजार छह सौ अस्सी रुपये की कुल वसूली के आदेश दिए गए हैं।

प्रशासन का संदेश
अधिकारियों का कहना है कि स्टाम्प शुल्क में हेराफेरी कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संपत्ति की रजिस्ट्री के समय सही जानकारी देना अनिवार्य है।