अंकिता भंडारी केस में दुष्यंत गौतम को HC ने दी बड़ी राहत, सोशल मीडिया से सभी वीडियो हटाने को कहा

उत्तराखण्ड

अंकिता भंडारी केस में दुष्यंत गौतम को HC ने दी बड़ी राहत, सोशल मीडिया से सभी वीडियो हटाने को कहा

उर्मिला सनावर के वीडियो के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम घसीटा गया था, जिसको लेकर दुष्यंत कुमार गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सात जनवरी बुधवार को दुष्यंत कुमार गौतम की याचिका पर बड़ा आदेश दिया. हाईकोर्ट ने दुष्यंत कुमार गौतम को राहत देते हुए अंकिता भंडारी मामले में सोशल मीडिया पर चल रहे बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के नाम वाले कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने को कहा है.

सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की बेंच की ओर से कहा गया है कि अगर गौतम के नाम से संबंधित वीडियो और कंटेंट 24 घंटे के भीतर नहीं हटाए जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं उनको हटा लिया जाए. इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऐसे कंटेंटे फिर से डाले गए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसकी सूचना याचिकाकर्ता को दें, ताकि याचिकाकर्ता जरूर कदम उठा सकें.

आज की सुनवाई में दुष्यंत गौतम की तरफ से उनके वकील गौरव भाटिया पेश हुई थे. गौरव भाटिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर याचिकाकर्ता का नाम बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों का सोशल मीडिया का अकाउंट भी शामिल हैं. गौरव भाटिया ने कोर्ट को बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कभी भी याचिकाकर्ता का नाम सामने नहीं आया. इस मामले में ट्रायल कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुकी है. याचिकाकर्ता लंबे समय से राजनीति में है और उन्हें इस वीडियो की वजह से काफी बदनामी झेलनी पड़ रही है, जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती है.

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि बिना किसी ठोस आधार के किसी व्यक्ति का नाम गंभीर आपराधिक मामले से जोड़ना उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार के मामले मानहानि के दायरे में आता है। हाई कोर्ट ने संकेत दिया कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

2022 के हत्याकांड में नया विवाद
पौड़ी जिले के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत 19 वर्षीय भंडारी की 2022 में हत्या कर दी गई थी। रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को बाद में गिरफ्तार किया गया और सत्र अदालत ने उन्हें इस अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें कथित तौर पर एक ‘वीआईपी’ का जिक्र किया गया है, जिसका इस मामले से संबंध है। सनावर पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करती हैं।

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