सू.वि.टिहरी
‘‘राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर, 2025 को।‘‘
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन के निर्देशन में राज्य के मा. उच्च न्यायालय, समस्त जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों, समस्त पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालायों, वाणिज्यिक न्यायालायों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा ऋण वसूली अभिकरण देहरादून में 13 सितम्बर, 2025 को प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
उक्त के क्रम में जिला प्रशासन टिहरी गढ़वाल द्वारा जनपद के समस्त न्यायालयों में 13 सितम्बर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जाने संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं) एवं न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रमिक रोजगार विवाद से सम्बन्धित मामले, विद्युत एवं जल बिलों व अन्य बिलों के भुगतान के मामले (गैर शमनीय मामलों के अतिरिक्त), वैवाहिक/कुटुम्ब विवाद के मामले (तलाक के अतिरिक्त), भूमि अर्जन के मामले (दीवानी न्यायालयो/अधिकरणों में लम्बित), वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति के लाभों से सम्बन्धित मामले, राजस्व वाद (मात्र जिला न्यायालयों में लम्बित), अन्य दीवानी के मामले (किराये, सुविधा अधिकार निषेधाज्ञा दस विशिष्ट प्रदर्शन सूटस) आदि अन्य मामले सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे।
सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने वादों/मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निरस्तारित करवाना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में किसी भी कार्यदिवस में 12 सितम्बर, 2025 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र होकर अपने वादों को नियत करवाकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।