राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसम्बर को — विभिन्न वादों के निस्तारण हेतु नागरिकों से अपील

सू.वि.टिहरी

“राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसम्बर को — विभिन्न वादों के निस्तारण हेतु नागरिकों से अपील”

“प्री-लिटिगेशन व लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसम्बर को आयोजित”

“न्याय सुलभता के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत — वादों के शीघ्र समाधान का सुनहरा अवसर”

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2025 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 05 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

इस आयोजित लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुये हैं) एवं न्यायालयों में लम्बित वादों का निस्तारण किया जायेगा। जिसमे फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन आई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले, वैवाहिक / कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व और अन्य सहायक मानले, वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामले, विद्युत्त एवं जलकर बिलों के मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, आईपीआर मामले / उपभोक्ता मामले एवं अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में सचिव प्राधिकरण द्वारा सर्वसाधारण से अनुरोध किया है कि, जो भी व्यक्ति अपने वादों / मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं, वे सम्बन्धित न्यायालय में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने वादों को नियत करवाकर, इस अवसर का लाभ उठायें। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में सम्पर्क कर सकते है ।

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