
उत्तराखंड
उत्तराखंड में होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, SOP जारी, पांच लाख जुर्माना और छह साल कैद
फूड सेफ्टी विभाग ने जारी की SOP, होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा
होली से पहले उत्तराखंड में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। फूड सेफ्टी विभाग ने एसओपी जारी की है। एसओपी के अनुसार, मिलावटखोरों पर पांच लाख जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, छह साल की जेल होगी। खासतौर पर दूध, मावा, पनीर और खोया जैसे उत्पादों की जांच की जा रही है। देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
खाद्य आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि बॉर्डर पर सख्त पहरा है। साथ ही ऑनस्पॉट टेस्ट सैंपल लिए जा रहे हैं। विजिलेंस सेल और सर्विलांस के जरिए सख्त मॉनिटरिंग शुरू की गई है।
अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने बताया कि मिलावटखोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एसओपी जारी की गई है।
फूड सेफ्टी विभाग ने सख्त एसओपी जारी की है। राज्य के सभी जिलाधिकारियों,समस्त प्रभारी/अभिहित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डॉ आर राजेश कुमार ने कहा एसओपी में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 एवं नियम 2011 के प्राविधानों के अंतर्गत मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माताओं/ थोक विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ फुटकर विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के लिए कहा गया है।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि होली को देखते हुए मिलावटखोरों से निपटने के लिए प्रदेश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों को एक श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा चम्पावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा को एक श्रेणी में बांटा गया है। इन जिलों के लिए विभाग ने सचल खाद्य लैब की व्यवस्था की है। ये टीमें त्योहारी सीजन में अचानक कहीं भी छापेमारी कर सैंपलिंग कर सकती हैं।