जिलाधिकारी टिहरी ने आगामी मानसून के दृष्टिगत गतिमान चारधाम यात्रा के दौरान आपातकालीन स्थिति में समन्वयन बनाने के दिए आदेश

सू.वि.टिहरी

जिलाधिकारी टिहरी ने आगामी मानसून के दृष्टिगत गतिमान चारधाम यात्रा के दौरान आपातकालीन स्थिति में समन्वयन बनाने के दिए आदेश

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल ने आगामी मानसून के दृष्टिगत मानसून सत्र-2025 दिनांक 15 जून 2025 से दिनांक 30 सितम्बर 2025 एवं वर्तमान गतिमान चारधाम यात्रा के दौरान किसी आपदा अथवा आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत् समस्त संसाधनों के समुचित उपयोग एवं तत्काल प्रतिवादन हेतु जनपद क्षेत्रान्तर्गत सभी विभागों / विभागाध्यक्षों/अधिकारियों के बीच समन्वयन बनाने के आदेश दिए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय 04 की धारा-30 के अनुसार जनपद क्षेत्रान्तर्गत समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं अधिकारी मानसून सत्र के दृष्टिगत् अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहेंगे एवं कार्यदिवस सहित अवकाश दिवस में भी अपना मुख्यालय/क्षेत्र नहीं छोडेंगे तथा किसी भी स्थिति में अपना मोबाईल स्विच ऑफ/नॉट रिचेबल न करते हुए चौबीसों घण्टे अपने मोबाईल को ऑन / एक्टिवेट स्थिति में रखेंगे। यदि मुख्यालय छोड़ना अपरिहार्य हो तो जिलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा अपने स्थान पर अपने प्रतिस्थानी का स्पष्ट उल्लेख मय नाम व सम्पर्क नम्बर रखेंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में अपने विभागों में कार्यरत समस्त अधीनस्थों / कार्मिकों को भी यथा निर्देशित कर दिया जाए, ताकि किसी भी सम्भावित आपदा अथवा आपातकालीन परिस्थितियों में राहत बचाव सहित तात्कालिक अनुक्रियात्मक प्रतिवादन कार्यों में किसी भी प्रकार का विलम्ब न होने पावे।

इसके साथ ही कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा मानसून सत्रावधि दिनांक 30 सितम्बर, 2025 तक प्रभावी रहेगा।

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