नागर निकाय निर्वाचन : मतदान अवधि के दौरान मादक पदार्थों को बेचने व वितरित करने पर रहेगी पाबंदी

सू.वि.टिहरी

नागर निकाय निर्वाचन :  मतदान अवधि के दौरान मादक पदार्थों को बेचने व वितरित करने पर रहेगी पाबंदी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसंगरत निर्वाचन में मतदान प्रारम्भ होने के लिए निर्धारित तिथि व समय से 24 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति हेतु निर्धारित तिथि व समय तक शराब भांग और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा नगर निगम व नगर पालिका परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के 8 कि.मी. तक की परिधि तथा नगर पंचायतों के 4 कि.मी. की परिधि के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोक लगाई गई है। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोक लागू नहीं होगी।

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में नागर निकाय निर्वाचन 2024-25 के दृष्टिगत जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित विदेशी मदिरा की दुकानों (एफ.एल.-5 डी.) डिपार्टमेन्टल स्टोर (एफ.एल.-5डी.एस.)/गोदाम (एफ.एल.-2)/बार (एफ.एल.-6/7)/एक दिवसीय बार अनुज्ञापन (एफ.एल.-11)/एफ.एल.एम.-3 (बाटलिंग प्लांट)/एफ.एल.-40, एम.ए.-4 एवं सैन्य कॅन्टीनों (एफ.एल.-9/9ए) बन्द रखने के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कोई भी क्षतिपूर्ति छूट देय नहीं होगी।

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